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तांडव फ़िल्म :आप धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुँचा सकते: गिरफ्तारी का मामला टला फिलहाल राहत

तांडव फ़िल्म :आप धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुँचा सकते: गिरफ्तारी का मामला टला फिलहाल राहत 
You can’t hurt religious sentiments’: SC rejects Tandav plea for relief from arrest


पीठ कोर्ट की बेंच ने कहा वह वकील सिद्धार्थ अग्रवाल के विचारों से सहमत नही , टंडव फ़िल्म के अभिनेता मोहम्मद जीशान अय्यूब के वकील के साथ सहमत नहीं दिखी, जिन्होंने तर्क दिया कि फ़िल्म के चरित्र और बयानों के लिये व्यक्ति को (अभिनेता)  जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

Tandav released on Amazon Prime Video on January 15. (Photo: Amazon Prime Video/Instagram)

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उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को अमेज़न वेब श्रृंखला के निर्माताओं (तांडव ) को गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण देने से इनकार कर दिया, जो धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपों का सामना कर रहे हैं, लेकिन विभिन्न राज्यों में दर्ज एफआईआर की क्लबिंग के लिए उनकी याचिका पर विचार करने के लिए सहमत हुए।

उच्च न्यायालय को, "जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एम। आर। शाह की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता फली एस नरीमन ने पीठ से आग्रह किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जाए।  पीठ ने विभिन्न राज्यों में लंबित एफआईआर को क्लब करने की प्रार्थना पर भी नोटिस जारी किया।

 कोर्ट की पीठ ने वकील सिद्धार्थ अग्रवाल, टंडव अभिनेता मोहम्मद जीशान अय्यूब के वकील के साथ सहमत नहीं दिखी, जिन्होंने तर्क दिया कि चरित्र के बयानों को व्यक्ति में अभिनेता के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है।

 इस पर, जस्टिस शाह ने कहा कि अभिनेता ने स्क्रिप्ट को पढ़े बिना भूमिका स्वीकार नहीं की होगी और कहा, "आप दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं कर सकते हैं"।


नरीमन ने बताया कि आपत्तिजनक हिस्सों, जो कथित रूप से धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, को हटा दिया गया है और माफी मांगी गई है।  इसके बावजूद, उसके बाद भी सात और एफआईआर दर्ज की गई हैं।

 पीठ ने कहा कि प्राथमिकी को रद्द करने के लिए प्रार्थना की गई थी और यह जानने की कोशिश की गई थी कि वह उच्च न्यायालयों से संपर्क क्यों नहीं कर रही है।

वरिष्ठ वकील ने जवाब दिया कि प्राथमिकी (एफ आई आर ) छह राज्यों में थी "और यह हर दिन बढ़ रही है"।

 न्यायमूर्ति शाह ने टिप्पणी की कि यदि सामग्री को हटा दिया गया हो और माफी के लिए पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट दायर की हो।

यह मानते हुए कि यह संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच का मामला था, नरीमन ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर-इन-चीफ अर्नब गोस्वामी के मामले का उल्लेख किया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न राज्यों में लंबित (एफ आई आर )प्राथमिकी दर्ज की थी।

नरिमन के साथ सहमति जताते हुए, अमेज़न इंडिया के क्रिएटिव हेड अपर्णा पुरोहित ने कहा कि वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा, “(शो) एक राजनीतिक व्यंग्य है।  अगर लोग इतने संवेदनशील हैं ... तो कला, सिनेमा, टीवी सभी नष्ट हो जाएंगे। "  उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19 (1) (ए) सबसे ज्यादा सही तरीके से संरक्षित किया गया है और इसे संरक्षित किया जाना चाहिए क्योंकि गोस्वामी मामले में भी इसे इस्तेमाल  किया गया था।

कम से कम सभी एफआईआर को मर्ज करने के लिए पीठ से आग्रह करते हुए, उन्होंने याद किया कि अदालत ने एम एफ हुसैन मामले में ऐसा किया था जिसमें वह दिखाई दिए थे।  “याचिकाकर्ता बॉम्बे में रहते हैं।  वे अलग-अलग राज्यों में क्यों जाएंगे? ”  रोहतगी ने कहा और कहा कि अदालत ने गोस्वामी के मामले में कहा था कि 19 (1) (ए) के उल्लंघन के मामले में, पीड़ित पक्ष अदालत का दरवाजा खटखटा सकता है।

टंडव के निर्माता, निर्देशक और पटकथा लेखक की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने भी अनुच्छेद 19 (1) (ए) के तर्क को रेखांकित करने की मांग की लेकिन पीठ ने उनसे कहा, "अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का आपका अधिकार पूर्ण नहीं है।"

जैसा कि लूथरा ने प्राथमिकी एफ आई आर की सामग्री का उल्लेख करते हुए कहा , पीठ ने सोचा कि यह अनुच्छेद 32 लिखित याचिका में कैसे तय कर सकता है कि अपराध किया गया है या नहीं।

 यह कहते हुए कि इसमें स्वतंत्रता और प्राकृतिक न्याय के प्रश्न शामिल हैं, लूथरा ने विभिन्न राज्यों में उनके खिलाफ दायर एफआईआर में सामूहिक कार्रवाई से पत्रकार अमीश देवगन की रक्षा करने वाले एससी आदेश का उल्लेख किया और एफआईआर को शामिल किया।

तांडव के वकील ने तर्क दिया, लूथरा राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों के बारे में  तांडव एक विश्लेषणात्मक धारावाहिक है।  आपत्ति होने पर निर्माताओं ने उन दृश्यों को हटा दिया, उन्होंने कहा कि अमेज़ॅन और अन्य ओटीटी प्लेटफार्मों पर, एक व्यक्ति केवल तभी कुछ देखता है जब वह उसे देखने के लिए सहमत होता है।

 इसके निर्माताओं के खिलाफ मामले में उन्होंने तर्क दिया, "निष्पादन अभियोजन नहीं है"।

रोहतगी ने दोहराया कि गोस्वामी के मामले में, केवल प्राथमिक शिकायत को जीवित सबूत के रूप में रखा गया था और अन्य को 2001 में टी। टी। एंटनी बनाम केरल राज्य में एससी के फैसले और कई एफआईआर से बचने के लिए अन्य आरोपों को खारिज कर दिया गया था जहां आरोप समान हैं।

 लेकिन न्यायमूर्ति शाह ने उन्हें बताया कि गोस्वामी मामले पर एक अन्य पीठ द्वारा विचार किया गया था, जिसमें वह भी एक हिस्सा थे और एफ आई आर को रद्द नहीं किया गया था।

तर्क देते हुए कोर्ट ने कहा, कोर्ट थे तो क्लब एफ आई आर फ़र्ज़ थे, रोहतगी  के मामले बहुत ज्यादा एफ आई आर लोगो की तरफ से दर्ज हुई थी जिसमे लोगो को हैरासमेंट करने का मामला था   जिसके लिए "अनुच्छेद 2 (2) (ए) को पूरी तरह से पूरा करने का पालन किया जाना चाहिए"।

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